नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं किया है जिसको लेकर रिटर्निंग अफसर ने नोटिस जारी किए हैं।
रिटर्निंग अफसर एपी वाजपेई और परितोष वर्मा के मुताबिक वोटिंग से पहले तीन दिन अपने खर्चे का विवरण व्यय प्रेक्षक को दिखाना होता है लेकिन मेयर पद के दो प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया जिसको लेकर उनको नोटिस जारी किए गए हैं। यदि प्रत्याशी नोटिस के बावजूद भी अपना आय व्यव का खर्चा व्यय प्रेक्षक को नहीं दिखाते हैं तो उनका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी अनुमति प्रशासन और निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों को दी गई है उनको रद्द भी किया जा सकता है।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि पार्षद प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 3 लाख जबकि मेयर पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 30 लाख नियत की गई है।







