हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में मकान के एग्रीमेंट और लोन के नाम पर 3.91 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, सुनीता देवी, निवासी ओम एन्कलेव कालोनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 28 अप्रैल 2022 में जगवीर सिंह निवासी एन्कलेव सलेमपुर महदूद से मकान का नोटरी एग्रीमेंट करते हुए 15 लाख में खरीदा था।
14 लाख पांच हजार का डीएचएफएल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रानीपुर मोड़ से लोन लिया था। मकान का एक दूसरा एग्रीमेंट और रजिस्ट्री 23 जून 2022 को हुई। तब तय हुआ था कि प्रथम तल पर बने मकान पर लोन तीन लाख 91 हजार 378 रुपये वह जमा करेंगे।उसके पुत्र रिंकू सिंह ने ये रकम उन्हें दे दी थी। भूतल पर बने मकान का लोन 9.89 लाख चुकाने की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की थी। आरोप है कि रकम बैंक में जमा करने के बाद उसे वापस रिफंड करवा लिया गया और लोन क्लॉज करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। शिकायतकर्ता ने दो साल बाद राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
आरोप है कि जगवीर सिंह और अर्जुन सिंह ने मिलकर 3.91 लाख रुपये ठग लिए हैं। कोर्ट के आदेश पर जगवीर सिंह और अर्जुन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। एसओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।






